समग्र शिक्षा अंतर्गत जिला रायगढ़ में स्पेशल एजुकेटरों की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया हैं। अनुसूचित जनजाति के इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है। आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2024 तक कार्यालयीन समय में स्वीकार किया जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। डाक से होने वाली किसी भी देरी के लिए रजिस्ट्री जिम्मेदार नहीं होगी। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे उक्त पद के लिए भर्ती से संबंधित विज्ञापन एवं अन्य लागू नियमों के अनुसार सभी नियम एवं शर्तें पूरी करते हैं। कृपया जिले की वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहे।
नियम एवं शर्तें :-
1. कृपया भर्ती से संबंधित विज्ञापन में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। गलत या अधूरी जानकारी न दें।
2. मानदेय पर नियुक्ति कार्यभार ग्रहण तिथि से 31 मार्च 2025 तक के लिये होगी । तत्पश्चात् मानदेय की उपलब्धता एवं मानदेय पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढाने का निर्णय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, रायगढ़ द्वारा लिया जा सकेगा, अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वयमेव समाप्त गानी जावेगी। नियमित नियुक्ति हेतु दावा नहीं कर सकेगा।
3. मानदेय पर नियुक्ति अवधि में वेतनमान छ०ग०शासन द्वारा स्वीकृत नियमित वेतनमान नहीं होगा, बल्कि भारत सरकार अनुशंसित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में स्वीकृत एकमुश्त राशि रू० 20,000/- मानदेय देय होगा।
4. मानदेय पर की गई नियुक्त्ति पूर्णतः अस्थाई होगा । सेवा का स्वरूप मानदेय पर आधारित रहेगा। सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारी को किसी प्रकार के पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
5. विकास खण्ड में चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची एवं केस स्टडी विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में सुनिश्चित तरीके से संधारित करना।
6. समय-समय पर समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों में आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना।
7. इसके अतिरिक्त कार्यालय के निर्देशों पर अन्य कार्य करना।
8. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से नियुक्त उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर नहीं करेगा।
9. चयनित उम्मीदवार को जिला मिशन संचालक के साथ एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में नियुक्ति रद्द माना जावेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
10. यदि फोटो चिपकाया नहीं गया है या प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है या यदि आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है या यदि यह अंतिम तिथि/समय तक प्राप्त नहीं होता है तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
11. रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है।
12.आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, स्नातक, विधि, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के अंक पत्रों की सत्यापित प्रतियां तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न होने चाहिए तथा आवेदन के साथ दिए गए संलग्नकों की सूची के प्रारूप में इन संलग्नकों का उल्लेख होना चाहिए।
13. चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र प्राप्ति होने के तुरंत ही निर्धारित अवधि में कर्तव्य में शामिल होना पडेगा, अन्यथा मेरिट सूची के अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
14. स्पेशल एजूकेटर को टी.ए./ डी.ए. की पात्रता नहीं होगी ।
15. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं हैं।
भर्ती विज्ञापन की अधिक जानकारी हेतु लेख पढ़े 👇
पदनाम |
पद |
शैक्षणिक योग्यता |
स्पेशल एजूकेटर |
02 |
स्नातकोत्तर, बी.एड. |
पदों के शैक्षणिक योग्यता संबंधी अधिक जानकारी हेतु विभागीय
विज्ञापन अवश्य देखे। |
आयु सीमा :- |
|
न्यूनतम |
21 वर्ष |
अधिकतम |
40 वर्ष |
आवेदन तिथि :- |
|
प्रारंभिक तिथि |
👉28.08.2024 |
अंतिम तिथि |
👉18.09.2024 तक |
इच्छुक उम्मीदवार
आवेदन करने से पहले पूर्ण विज्ञापन 👉जिला रायगढ़ की वेबसाइट में
से पढ़कर आवेदन करें |
विस्तृत
विज्ञापन |
👉यहाँ क्लिक करें |
आवेदन पत्र
प्रारूप |
👉यहाँ क्लिक करें |
आधिकारिक
वेबसाइट |
👉यहाँ क्लिक करें |
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,
बिलासपुर में "विधि सहायक" के 12 पदों में भर्ती हेतु 👉यहाँ क्लिक करें |
बस्तर जिला में प्रधानमंत्री
आवास योजना अंतर्गत "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" की भर्ती हेतु 👉यहाँ क्लिक करें |
इसी प्रकार के अन्य भर्ती विज्ञापन एवं अन्य जानकारी हेतु 👉यहाँ क्लिक करें |