महासमुंद जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" के 174 पदों में भर्ती हेतु पत्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता में सहायता के दृष्टिकोण से प्रत्येक क्लस्टर में "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" के चयन इच्छुक एवं पात्र उम्मीद्वार ऑनलाइन कर सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। कृपया जिले की
वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहे।
पदनाम
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पद
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शैक्षणिक योग्यता
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आवास मित्र/समर्पित
मानव संसाधन
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174
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12th, डिप्लोमा, बी.ई., एम.ए.
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पदों के शैक्षणिक योग्यता संबंधी अधिक जानकारी हेतु विभागीय
विज्ञापन अवश्य देखे।
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आयु सीमा :-
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न्यूनतम
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18 वर्ष
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अधिकतम
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45 वर्ष
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आवेदन तिथि :-
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प्रारंभिक तिथि
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👉12.09.2024
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अंतिम तिथि
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👉26.09.2024 तक
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आवास मित्रों
की जानकारी:-
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इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले पूर्ण विज्ञापन 👉जिला महासमुंद की वेबसाइट में से पढ़कर आवेदन करें
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नियम एवं शर्तें :-
1. क्लस्टर निर्माण:-
जिला पंचायत स्तर पर पंचायत द्वारा आवास निर्माण की लक्ष्य को देखते हुए संबंधित जनपद पंचायत को समूह में विभाजित कर क्लस्टर का निर्माण पश्चात प्रत्येक समूह में एक "आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन" रखा जाना है। यथासंभव एक समूह में 150 आवास निर्माण का लक्ष्य होगा। आवास मित्रों की संख्या परिवर्तनीय है।
2. शैक्षणिक योग्यता :-
· बी.ई./डिप्लोमा/12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा अभ्यर्थी "आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन" चयन के लिए पत्र होंगे। बी.ई. सिविल तथा डिप्लोमा सिविल, एम.ए. (ग्रामीण विकास) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके पश्चात शेष अभ्यर्थियों के नाम पर विचार किया जाएगा।
· "आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन" के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
· चयनित अभ्यर्थियों को उसके गृह ग्राम के क्लस्टर पर नियुक्त किया जाएगा। अभ्यर्थी ना मिलने पर समीप क्लस्टर में सेवा ली जाएगी ।
· "समर्पित मानव संसाधन" के रूप में जिला प्रशासन स्थानीय आवश्यकता अनुरूप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र, महिला स्व:सहायता समूह की सदस्य, बेयर फुट टेक्नीशियन, बैंक सखी एवं अन्य अधीनस्थ अमले का भी नियम अनुसार चयन कर सकते हैं।
3. चयन का आधार :- अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा एवं अंकों की गणना निम्न अनुसार weightage दी जाएगी।
· हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण - न्यूनतम 65 अंक।
· बी.ई. सिविल तथा डिप्लोमा सिविल, एम.ए. (ग्रामीण विकास) उत्तीर्ण -15 अंक।
· पूर्व में कार्यरत आवास मित्र - 20 अंक।
· बेयर फुट टेक्नीशियन - 10 अंक।
· महिला स्व:सहायता समूह के सदस्य तथा बैंक सखी -10 अंक।
4. आवेदन:- जिला पंचायत को आवेदक अपने निवास क्षेत्र की जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र के ऊपर जनपद पंचायत का नाम अवश्य लिखना होगा।
5. प्रोत्साहन राशि:- "समर्पित मानव संसाधन" को प्रति आवास के मान से निम्न अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।
· "समर्पित मानव संसाधन" को प्रति आवास पूर्णता पर ₹1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
· "समर्पित मानव संसाधन" को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता है, तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से ₹100 की मान से कटौती की जाएगी।
· ₹300 प्रति आवास पंजीयन, जियो टैगिंग, स्वीकृति, प्रथम किश्त जारी तथा ले-आउट होने के पश्चात।
· ₹300 प्रति आवास जिओ ट्रैकिंग, गुणवत्ता युक्त आवास एवं राशि छत ढलाई पूर्ण होने के पश्चात।
· ₹400 प्रति आवास, जियो टैगिंग, प्लास्टर, पोताई, खिड़की/दरवाजा लोगो पूर्ण होने के पश्चात।
6. राशि का भुगतान:- "समर्पित मानव संसाधन" को सेवा के बदले दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि योजना अंतर्गत 1.7 प्रतिशत Contingency मद से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा।
7. समयावधि:- "समर्पित मानव संसाधन" को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा| 12 माह पश्चात भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता है, तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि ₹100 रुपए के मान से कटौती की जाएगी।
8. अवधि की गणना:- "समर्पित मानव संसाधन" के लिए कार्य प्रारंभ करने की अवधि की गणना प्रथम किश्त की राशि जारी होने के साथ ही की जाएगी। "समर्पित मानव संसाधन" को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
9. जॉब चार्ट:-
· हितग्राहियों का उन्मुखीकरण करना।
· 12 माह की समय अवधि में आवास पूर्ण कराना।
· आवास निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु जनपद पंचायत से समन्वय कराना।
· हितग्राही तथा जनपद पंचायत के मध्य समन्वय करना।
· आवास निर्माण के स्टेज वाइज जनपद पंचायत को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं आवास सॉफ्ट में MIS Entery सुनिश्चित करना।
10. विशेष:- चयनित "समर्पित मानव संसाधन" प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संबंध में शासन-प्रशासन द्वारा जारी आदेश/ निर्देशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
11. चयनित होने पर उपस्थित के समय निम्न अभिलेखों की मूल प्रति एवं 01 सेट छायाप्रति के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है। मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित नहीं होने पर चयन स्वमेव निरस्त हो जाएगा :-
1. दसवीं एवं 12वीं की अंक सूची।
2. शैक्षणिक योग्यता की अनुसूची (सभी वर्गों का)।
3. तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र।
4. अनुभव एवं नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति आदेश।
5. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
7. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र।
8. वैध मूल पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर आई.डी.) ।
9. अन्य संबंधित दस्तावेज।
12. अन्य आवश्यक निर्देश :-
· विज्ञापन तिथि तक समस्त शैक्षिक एवं अन्य आहार्यताएं पूर्ण होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा| तथा इस संबंध में कोई दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जाएगा।
· अनुभव प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की ओवरराइटिंग एवं त्रुटि पूर्ण होने की स्थिति में अमान्य कर दिया जाएगा।
· उपरोक्त पदों पर भर्ती के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्याओं पर अंतिम निर्णय विभाग/ चयन समिति का होगा।
· मात्र आवेदन करने से किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा।
· बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा।
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