जिला सुकमा में अतिथि शिक्षक के 59 पदों में भर्ती हेतु पत्र स्थानीय शिक्षित आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। जिला में संचालित शासकीय हाई/ हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अंग्रेजी/गणित/जीव विज्ञान/भौतिकी/रसायन के व्याख्याता के लिए अस्थायी रुप से शाला संचालन हेतु इच्छुक एवं पात्र उम्मीद्वारों से आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर संबंधित प्राचार्य शा. हाई/ हायर सेकेण्डरी स्कूल, जिला सुकमा को दिनांक 18/10/2024 से 24/10/2024 के संध्या 05:00 बजे तक जमा किया जावेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। कृपया जिले की वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहे।
पदनाम
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पद
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शैक्षणिक योग्यता
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मानदेय
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अतिथि शिक्षक (हाई
सेकेण्डरी स्कूल)
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31
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स्नातकोत्तर
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12,000/- मासिक
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अतिथि शिक्षक (हायर
सेकेण्डरी स्कूल)
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28
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स्नातकोत्तर
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12,000/- मासिक
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योग:-
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59
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पदों के शैक्षणिक योग्यता संबंधी अधिक जानकारी हेतु विभागीय
विज्ञापन अवश्य देखे।
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आयु सीमा :-
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न्यूनतम
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शासन निर्देशानुसार
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अधिकतम
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शासन निर्देशानुसार
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आवेदन तिथि :-
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प्रारंभिक तिथि
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👉18.10.2024
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अंतिम तिथि
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👉24.10.2024 तक
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इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले पूर्ण विज्ञापन 👉जिला सुकमा की वेबसाइट में से पढ़कर आवेदन करें
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नियम एवं शर्तें :-
1. यह शैक्षणिक अध्यापन व्यवस्था संबंधित शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा की जाएगी। संस्था में पद रिक्तता की स्थिति में सुकमा जिले के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दिया जायेगा।
2. योग्य अभ्यर्थी को स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु पद रिक्त वाले विषय में संबंधित संस्था में चयन हेतु स्वयं उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
3. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्यापन हेतु स्थानीय अतिथि शिक्षक के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होना अनिवार्य है। बी.एड को प्राथमिकता होगी।
4. स्थानीय अतिथि शिक्षक हेतु प्राथमिकता सर्वप्रथम ग्राम पंचायत/विकासखण्ड/जिला के आवेदकों को क्रमशः प्राथमिकता दी जाएगी।
5. एक ही ग्राम पंचायत/विकासखण्ड/जिला से दो या दो से अधिक आवेदन उपलब्ध होने की स्थिति में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के मेरिट को आधार माना जावेगा।
6. संस्था प्रमुख द्वारा एक पंजी पृथक से संधारित की जाएगी एवं मानदेय का भुगतान उक्त प्रमाणित पंजी के वेतन पत्रक के आधार पर ही होगा। निर्धारित कार्य दिवस में अध्यापन नहीं करने पर आनुपातिक रूप से मानदेय की कटौती की जाएगी।
7. शिक्षण अवधि माह नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक ही होगी।
8. स्थानीय अतिथि शिक्षक की सेवा लिये जाने हेतु जारी रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
9. जि स्थानीय अतिथि शिक्षक की शैक्षिक व्यवस्था कभी भी शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
10. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
11. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
12. स्थानीय अतिथि शिक्षक की अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्य सहभागी क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी, साथ ही संस्था प्रमुख के निर्देशों का भी पालन करेगें। विवाद की स्थिति में कलेक्टर महोदय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
पीएमश्री
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