जिला राजनंदगांव के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला/जनपद पंचायत स्तर पर 02 पदों की भर्ती हेतु पत्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। संविदा भर्ती के इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार आवेदन पत्र दिनांक 25.09.2024 से 02.11.2024 को समय 5:30 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजनंदगांव (छ०ग०) में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। कृपया जिला की
वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहे।
पदनाम
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पद
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संविदा मानदेय
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सहायक प्रोग्रामर
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01
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35165/-
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विकास खंड समन्वयक
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01
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39875/-
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योग:-
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02
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पदनाम
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शैक्षणिक योग्यता
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सहायक प्रोग्रामर
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बी.ई./बी.टेक
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विकास खंड समन्वयक
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बी.ई./बी.टेक
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पदों के शैक्षणिक योग्यता संबंधी अधिक जानकारी हेतु विभागीय विज्ञापन अवश्य देखे।
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आयु सीमा :-
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न्यूनतम
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21 वर्ष
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अधिकतम
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35 वर्ष
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आवेदन तिथि :-
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प्रारंभिक तिथि
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👉18.10.2024
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अंतिम तिथि
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👉02.11.2024 तक
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इच्छुक उम्मीदवार
आवेदन करने से पहले पूर्ण विज्ञापन 👉जिला राजनंदगांव की वेबसाइट में
से पढ़कर आवेदन करें
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नियम एवं शर्तें :-
1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
2. आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्क दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
3. आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
4. संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
5. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
6. लिफाफे के उपर आवेदित्त पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जाये, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
7. ओवदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो. नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। विवाह प्रमाण पत्र सलग्न करें।
8. आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है. जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 का या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिग पात्र नहीं होगा।
9. नियुक्त्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
10. आवेदक एक से अधिक जिलों में एक ही पद में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक जिले में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में आवेदक के समस्त आवेदन स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
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